रोड टैक्स से लेकर GST तक, एक कार खरीदने के लिए आप सरकार को देते हैं इतने पैसे

कार खरीदना हर किसी का सपना होता है. जब भी आप कोई नई कार खरीदते हैं तो आपको कई तरीकों से टैक्स देना पड़ता है. इतना ही नहीं आपसे कई तरह की फीस भी वसूली जाती है जोकि अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अलग होती है. आज हम आपको बताएंगे कि एक कार खरीदते वक्त आप सरकार को अप्रत्यक्ष रूप में कितना टैक्स देते हैं.
एक कार पर लगता है कितना टैक्स?
सबसे पहले बात करते हैं एक्स-शोरूम कीमत की…यह वो कीमत होती है जोकि कार निर्माता कंपनी से डीलर तक पहुंचती है. एक्स-शोरूम कीमत में कार की लागत और डीलर का कमीशन शामिल होता है. दूसरा EXआपको कार खरीदने के लिए रोड टैक्स भी देना होता है, जोकि राज्य के हिसाब से अलग-अलग होता है. तीसरा कार पर रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाया जाता है. जोकि राज्य सरकार कार के प्रकार और इंजन कैपेसिटी के हिसाब से अलग-अलग होता है.
इसके अलावा एक कार पर मोटर वाहन टैक्स भी लगता है. एक कार पर केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी शुल्क लगता है यह एक्स-शोरूम कीमत और अन्य शुल्कों पर लगती है जोकि 18 फीसदी या 28 फीसदी हो सकती है. यह पूरे तरीके से कार के प्रकार पर निर्भर करती है.
उदाहरण के तौर पर जानें यह बात
कुछ राज्य सरकारें अतिरिक्त शुल्क भी लगा सकती हैं जोकि पार्किंग शुल्क और पर्यावरण शुल्क होता है. उदाहरण के तौर पर अगर आप मारुति की ग्रैंड विटारा कार खरीदते हैं तो इस एसयूवी के एक वैरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 10 लाख 61 हजार 379 रुपये है. अगर इस कीमत पर 28 फीसदी जीएसटी लेने पर दो लाख 97 हजार 186 रुपये जुड़ जाते हैं.